18 जनवरी तक हटाएं अवैध कब्जा, नहीं तो 19 को निगम करेगा कार्रवाई
तिब्बती मार्केट के थलों पर नगर निगम ने चस्पा किए नोटिस, हर्जा-खर्चा वसूली की चेतावनी


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। नगर निगम ने तिब्बती मार्केट में सड़क पर अवैध रूप से थला लगाकर कब्जा किए बैठे दुकानदारों के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए उनके थलों पर नोटिस चस्पा कर दिए हैं। निगम ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी थलेदार 18 जनवरी 2026 से पूर्व स्वयं अपना अवैध कब्जा हटा लें, अन्यथा 19 जनवरी 2026 को नगर निगम अपने संसाधनों से अतिक्रमण हटाएगा और संबंधितों से हर्जा-खर्चा वसूलते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा द्वारा चस्पा किए गए नोटिस में बताया गया है कि तिब्बती मार्केट में सड़क पर अस्थायी थले लगाकर अवैध कब्जा किया गया है, जिससे यातायात व्यवस्था बाधित हो रही है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नोटिस में यह भी उल्लेख किया गया है कि इससे पूर्व 16 नवंबर 2024 एवं 20 दिसंबर 2024 को भी अवैध अस्थायी कब्जा हटाने के निर्देश दिए गए थे तथा कई बार मुनादी कराकर चेतावनी दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद थलेदारों द्वारा कब्जा नहीं हटाया गया।
नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि थलेदारों द्वारा 11 दिसंबर 2024 को दिए गए नोटिस के जवाब को असंतोषजनक पाया गया था। वहीं 12 जनवरी 2026 को महापौर को दिए गए उनके प्रार्थना पत्र पर अभिलेखों का अवलोकन करने के बाद यह तथ्य सामने आया कि संबंधितों को सड़क पर थला लगाने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है, जिस कारण उनका प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया।
नगर निगम ने दो टूक चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि निर्धारित तिथि तक अवैध अस्थायी कब्जा नहीं हटाया गया, तो 19 जनवरी 2026 को निगम द्वारा अतिक्रमण हटाकर संबंधितों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।







