सहारनपुर

जिलाधिकारी ने दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत जनपद में 16 स्थानों हेतु साप्ताहिक बन्दी के दिन किये घोषित

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल ने दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद में स्थित दुकान एवं अधिष्ठानों की साप्ताहिक बंदी के संबंध में जनहित को दृष्टिगत रखते हुए अपवादों को छोड़कर वर्ष 2026 के लिए जनपद के विभिन्न स्थानों के लिए साप्ताहिक बंदी दिवस स्वीकृत किये हैं। श्री बंसल ने आदेश जारी करते हुए जानकारी दी कि बेहट, रामपुर मनिहारान, गंगोह, नागल एवं छुटमलपुर के समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए सोमवार को, सहारनपुर-1 सहारनपुर नगर निगम क्षेत्र की समस्त दुकानें एवं वाणिज्य अधिष्ठान समस्त ब्यूटी पार्लर व नाई की दुकान, कोर्ट रोड स्थित पुस्तक व स्टेशनरी विक्रेताओं को छोडते हुए मंगलवार को, सहारनपुर-1 कोर्ट रोड स्थित पुस्तक व स्टेशनरी की दुकानें रविवार को, सहारनपुर-2 शक्तिचालक प्रतिष्ठान, हौजरी उद्योग, समस्त वुड कार्विंग की दुकानें, आरा मशीनें, वाणिज्य अधिष्ठान जो शक्ति चलित है के लिए शुक्रवार को साप्ताहिक बन्दी घोषित की गयी है। जिलाधिकारी ने कहा कि इसी प्रकार तीतरों, सरसावा, अम्बेहटा पीर की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बुधवार को, नानौता की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान बृहस्पतिवार को, नकुड की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान शुक्रवार को, चिलकाना की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को, देवबन्द की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान रविवार को, गागलहेडी की समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान शनिवार को बन्द रहेंगे।

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