सहारनपुर

नए टैक्स पर 20 प्रतिशत की छूट, अप्रैल 2025 से होगा प्रभावी

72 हजार आवासीय भवनों को भेजे जा रहे स्वकर नोटिस व मूल्यांकन प्रपत्र

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सहारनपुर। नगर निगम सहारनपुर द्वारा महानगर के लगभग 72 हजार आवासीय भवनों को स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र के साथ स्वकर नोटिस वितरित किए जा रहे हैं। नगर निगम ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए घोषणा की है कि स्वकर नोटिस प्राप्त होने के बाद यदि उपभोक्ता 30 दिन के भीतर टैक्स जमा करता है, तो उसे 20 प्रतिशत तक की छूट का लाभ मिलेगा। यह नया कर निर्धारण एक अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम द्वारा कराए गए सर्वे के आधार पर नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर यह प्रक्रिया शुरू की गई है। स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र इसलिए भेजे जा रहे हैं ताकि यदि किसी करदाता को अपने भवन की पैमाइश या श्रेणी में कोई त्रुटि प्रतीत होती है, तो वह प्रपत्र भरकर शीघ्र नगर निगम कार्यालय में जमा करा सके। इसके अलावा नगर निगम द्वारा विभिन्न वार्डों में लगाए जा रहे शिविरों में भी ये प्रपत्र जमा किए जा सकते हैं।

उन्होंने बताया कि महापौर डॉ. अजय कुमार और नगरायुक्त के निर्देशानुसार जो प्रथम बिल उपभोक्ताओं को दिए जाएंगे, उनके 30 दिन के भीतर भुगतान करने पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत आवासीय भवनों का करांकन एक अप्रैल 2025 से लागू माना जाएगा।

महापौर डॉ. अजय कुमार ने सभी आवासीय करदाताओं से अपील की है कि स्वकर नोटिस एवं स्वकर मूल्यांकन प्रपत्र प्राप्त होने के बाद अपने भवन का बिल समय से जमा करें, ताकि उन्हें 20 प्रतिशत की छूट का पूरा लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि यदि किसी उपभोक्ता को किसी प्रकार की जानकारी या स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो, तो वह सीधे नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क कर अपनी शंकाओं का समाधान कर सकता है।

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