मण्डलायुक्त की अध्यक्षता में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न
कोहरे को लेकर वाहनों के परमिट धारकों को 13 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश, कई अहम निर्णय


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। मण्डलायुक्त डॉ. रूपेश कुमार की अध्यक्षता एवं जिलाधिकारी मनीष बंसल की उपस्थिति में सर्किट हाउस सभागार में सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में एजेण्डा बिंदुओं के अनुसार विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
बैठक में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 18 जुलाई 2025 को जारी निर्देशों के अनुपालन में यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में केवल सीएनजी, ईवी, बीएस-6 एवं वीआई डीजल इंजन से संचालित वाणिज्यिक वाहनों को 1 दिसंबर 2025 से तथा बसों को 1 नवंबर 2026 से प्रवेश की अनुमति देने संबंधी शर्तों को परमिट में जोड़ा जाएगा।
प्रोपराइटर टोमेस्टो एंचल इंडिया प्रा. लि. को परिवहन पेट्रोल चलित वाहनों में भारत सरकार द्वारा अधिकृत कंपनी की निर्मित सीएनजी रेट्रोफिटमेंट किट लगाए जाने हेतु लाइसेंस जारी करने का भी निर्णय लिया गया। इसके अलावा मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 82(1) के अंतर्गत परमिट संख्या 2797, 943 एवं 1330 के हस्तांतरण को स्वीकृति प्रदान की गई।
धारा 82(3) के अंतर्गत परमिट संख्या पीएसटीपी-23, 455, 493 एवं 3493 के परमिट धारकों की मृत्यु के उपरांत उनके वारिसों से प्राप्त आवेदन पर विचार करते हुए परमिट हस्तांतरण की अनुमति दी गई। वहीं धारा 86 के अंतर्गत एक वाहन द्वारा अधिक भार ले जाने के मामले में 11 से अधिक बार चालान होने पर पूर्व नीति के अनुरूप परमिट निरस्त करने का निर्णय लिया गया।
ऊन से कैराना वाया हौसंगपुर, भूरा अनारक्षित मार्ग पर निजी बस संचालकों के 17 नए परमिट स्वीकृत किए गए। साथ ही धारा 80(3) के अंतर्गत प्राप्त तीन मार्गों के आवेदकों को मार्ग विस्तार की स्वीकृति भी प्रदान की गई।
कोहरे के दृष्टिगत समस्त प्रकार के वाहनों के परमिट धारकों को 13 बिंदुओं पर दिशा-निर्देश जारी करने एवं उनके व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश भी बैठक में दिए गए।
बैठक में उप परिवहन आयुक्त मेरठ परिक्षेत्र हरिशंकर सिंह तथा संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन एवं सचिव शंकर जी सिंह उपस्थित रहे।







