सहारनपुर — जिलाधिकारी ने खनन व गन्ना परिवहन से जुड़े वाहन स्वामियों को दिए कड़े निर्देश


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी की उपस्थिति में पट्टाधारकों, वाहन स्वामियों, स्टोन क्रशर स्वामियों और गन्ना परिवहन से जुड़े अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में खनन वाहनों व गन्ना ट्रॉली से होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम को लेकर कड़े निर्देश दिए गए।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगे किसी भी वाहन को सड़क पर न चलने दिया जाए। पट्टाधारक व क्रेशर स्वामी भी ऐसे वाहनों में उपखनिज लोड न करें। नियमों के उल्लंघन पर वाहन स्वामी के साथ-साथ संबंधित पट्टाधारक और क्रेशर स्वामी पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आदेश दिया कि 30 नवंबर की सुबह तक सभी वाहनों पर एचएसआरपी नंबर प्लेट और बॉडी पर पेंट से वाहन संख्या अंकित होना अनिवार्य है, अन्यथा चालान व सीज की कार्रवाई होगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि सभी खनन क्षेत्रों व क्रशरों पर लगाए गए सीसीटीवी कैमरे 24×7 सही दिशा में संचालित रहें और वीडियो रिकॉर्डिंग सुरक्षित रखी जाए। ओवरलोडिंग पर सख्त रोक रहेगी। साथ ही बिना वीटीएस पंजीकरण और बिना एआईएस–140 जीपीएस डिवाइस लगे वाहनों में उपखनिज लोड करने पर भी दंडात्मक कार्रवाई होगी।
उन्होंने वाहन स्वामियों को निर्देश दिया कि कोई भी चालक प्रशिक्षित, 18 वर्ष से अधिक आयु का तथा सभी चिकित्सीय औपचारिकताएं पूरी करने वाला होना चाहिए। नशे की हालत में वाहन संचालन को लेकर शून्य सहनशीलता बरती जाएगी। वाहन तेज गति से चलाने का दबाव चालक पर न डाला जाए।
गन्ना परिवहन से संबंधित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि हर ट्रैक्टर–ट्रॉली पर रेट्रो रिफ्लेक्टर टेप अनिवार्य रूप से लगाया जाए। गन्ना लोडिंग सीमित मात्रा में हो, ट्रैक्टर पर नंबर प्लेट लगी हो, रजिस्ट्रेशन और बीमा वैध हो तथा किसी भी स्थिति में नाबालिग द्वारा ट्रैक्टर न चलाया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि चीनी मिलें व ठेकेदार इन नियमों का पालन सुनिश्चित कराएं।
बैठक में एसपी देहात सागर जैन, एडीएम प्रशासन संतोष बहादुर सिंह, एआरटीओ एम.पी. सिंह, जिला गन्ना अधिकारी सुशील कुमार सहित सभी पट्टाधारक, क्रशर स्वामी और ट्रांसपोर्टर मौजूद रहे।







