जिला निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ को दिया प्रशिक्षण, एसआईआर में लापरवाही पर होगी एफआईआर


सहारनपुर। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया को सुचारु रूप से संचालित कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में जनमंच सभागार में बीएलओ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बीएलओ की समस्याएं सुनी गईं और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट कहा कि एसआईआर कार्य समय सीमा के भीतर पूरा होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की लापरवाही क्षम्य नहीं होगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित बीएलओ के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। प्रशिक्षण में एसआईआर प्रक्रिया से जुड़े सभी बिंदुओं की वीडियो प्रस्तुति के माध्यम से विस्तृत जानकारी दी गई।
उन्होंने बताया कि 2003 की वोटर सूची से माता-पिता या परिवार के किसी एक सदस्य का विवरण देकर गणना प्रपत्र जमा किया जा सकता है। इसके साथ कोई दस्तावेज देना अनिवार्य नहीं है। फोटो, मोबाइल नंबर और माता-पिता का नाम भरना आवश्यक है, जबकि आधार और EPIC नंबर वैकल्पिक हैं। जिनकी दो जगह वोट है, वे केवल एक ही स्थान से गणना प्रपत्र जमा करें।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गणना प्रपत्र (SIR Form) जमा न करने से केवल मतदान अधिकार प्रभावित होगा, इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। गणना प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि 4 दिसंबर निर्धारित की गई है। जिनकी वोट नहीं बनी है वे 9 दिसंबर से फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देश दिया कि कोई भी योग्य मतदाता वोट से वंचित न रहे और बीएलओ घर-घर संपर्क कर मतदाताओं को जागरूक करें।
कार्यक्रम में बीएसए कोमल सहित संबंधित अधिकारी एवं बीएलओ उपस्थित रहे।







