सहारनपुर पुलिस ने गैंगस्टर की अवैध संपत्ति कुर्क की
धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत कार्रवाई


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर नगर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध से अर्जित अवैध संपत्तियों के विरुद्ध चल रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर अब्दुल रहमान उर्फ रहमान कुरैशी की अवैध संपत्ति कुर्क कर ली है। थाना कोतवाली नगर में पंजीकृत मुकदमा संख्या 51/25 धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम में नामजद अभियुक्त अब्दुल रहमान की चल और अचल दोनों प्रकार की संपत्तियों को माननीय जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर कुर्क किया गया।
पुलिस अधीक्षक नगर और क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम की निगरानी में प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह के नेतृत्व में 19 नवंबर 2025 को की गई इस कार्रवाई में गैंगस्टर की कुल 2 लाख 86 हजार 500 रुपये मूल्य की संपत्ति को जब्त किया गया। कुर्क की गई अचल संपत्ति में एकता कॉलोनी थाना कुशेर क्षेत्र में स्थित 33.33 वर्ग गज का प्लाट शामिल है जिसकी कीमत 2 लाख 57 हजार रुपये आंकी गई है। इसके अलावा चल संपत्ति के रूप में होंडा एक्टिवा 5G स्कूटी नंबर UP11 BM 5547 जिसकी कीमत 29 हजार 500 रुपये है उसे भी कुर्क किया गया।
कुर्की की कार्रवाई में प्रभारी निरीक्षक नेमचंद सिंह उप निरीक्षक मानसिंह महिला उप निरीक्षक अंजू सिंह हेड कांस्टेबल संदीप चौहान कांस्टेबल प्रदीप कुमार तथा तहसीलदार सहित राजस्व टीम मौजूद रही।
सहारनपुर पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अपराध से अर्जित अवैध धन और संपत्तियों के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा तथा ऐसे अपराधियों की संपत्तियों को धारा 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के तहत निरंतर कुर्क किया जाता रहेगा।







