भट्ठा स्वामियों को 30 अक्टूबर तक जमा करना होगा विनियमन शुल्क, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। जिलाधिकारी मनीष बंसल के निर्देश पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व सलिल कुमार पटेल ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए ईंट भट्ठा स्वामियों को 30 अक्टूबर 2025 तक विनियमन शुल्क जमा करना अनिवार्य है। शुल्क जमा करने से पहले भट्ठा स्वामियों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
अपर जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि निर्धारित तिथि तक विनियमन शुल्क जमा किए बिना ईंट भट्ठे का संचालन करते पाए जाने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। भट्ठों का सत्यापन एवं जांच राजस्व, प्रदूषण, जीएसटी, जिला पंचायत और खनन विभाग की संयुक्त समिति द्वारा की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जनपद में ईंट भट्ठों के संचालन की अवधि 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितंबर 2026 तक मान्य है। भट्ठों की श्रेणी और पायों की संख्या के आधार पर शुल्क जमा होने के बाद ही संचालन की अनुमति दी जाएगी। शासन ने सभी भट्ठा स्वामियों को अक्टूबर माह में ही शुल्क ऑनलाइन जमा कराने के निर्देश दिए हैं।







