यूपी में होमगार्ड भर्ती नियमों में बड़ा बदलाव
अब शासकीय और अर्द्धशासकीय सेवाओं में कार्यरत व्यक्ति नहीं कर सकेंगे आवेदन


शहरी चौपाल ब्यूरो
लखनऊ। प्रदेश में होमगार्ड बनने के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। अब सार्वजनिक, शासकीय और अर्द्धशासकीय सेवाओं में नियमित रूप से कार्यरत व्यक्ति होमगार्ड बनने के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। पहले ऐसे कर्मी आवेदन करने के पात्र थे।
होमगार्ड विभाग ने इस संबंध में संशोधन प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। मंजूरी मिलने के बाद यह नियम प्रदेशभर में लागू हो जाएगा। विभाग द्वारा तैयार नई नियमावली के तहत 44 हजार पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
भर्ती के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया भी तय कर दी गई है। अब आवेदन जिलेवार ऑनलाइन लिए जाएंगे। भर्ती वास्तविक रिक्तियों के सापेक्ष होगी, जिससे लाखों युवाओं को आवेदन का अवसर मिलेगा। नई व्यवस्था के तहत 18 से 30 वर्ष आयु वाले उम्मीदवार ही आवेदन कर सकेंगे, जबकि पात्र अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
विभाग के अनुसार, यदि किसी आवेदक पर आपराधिक मुकदमा विचाराधीन है या वह किसी शासकीय निकाय से बर्खास्त किया गया है, तो वह भी आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा।
पहले डॉक्टर, प्रोफेसर, वकील, पत्रकार जैसे पेशेवर भी सेवा भावना से प्रेरित होकर होमगार्ड संगठन से जुड़ते थे। लेकिन, भ्रष्टाचार की शिकायतों के बाद इस व्यवस्था पर अंकुश लगाया गया था। अब नई नियमावली में ऐसी नियुक्तियों को पूरी तरह समाप्त करने की तैयारी है।
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