सहारनपुर में 31 अक्टूबर तक ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध, जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किया आदेश


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर, । जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए जनपद में किसी भी श्रेणी और क्षमता का ड्रोन बिना कार्यकारी अथवा कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति के उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। यह आदेश 31 अक्टूबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संज्ञान में आया है कि कुछ गिरोह ड्रोन का उपयोग चोरी की घटनाओं को अंजाम देने में कर रहे हैं। वहीं शरारती और असामाजिक तत्व जानबूझकर ड्रोन उड़ा कर जनमानस में भय फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे समाज में अशांति और अप्रिय घटनाओं की आशंका से इंकार नहीं किया जा सकता।
त्यौहारों, औद्योगिक संस्थानों, सार्वजनिक उपक्रमों, शिक्षण संस्थानों, रेलवे स्टेशन और आगामी परीक्षाओं को देखते हुए भी इस तरह की गतिविधियों से गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। ऐसे में जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह प्रतिबंध लगाया गया है।
आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय कार्रवाई की जाएगी।







