जीएसटी में बड़ा बदलाव : सीमेंट, दवाएं और कई सामान हुए सस्ते

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल ने आम जनता और किसानों को बड़ी राहत दी है। अब कई जरूरी सामानों पर टैक्स घटाकर 12 की जगह सिर्फ 5 फीसदी लिया जाएगा। नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी।
काउंसिल की बैठक में तय हुआ कि बायो पेस्टिसाइड, प्राकृतिक मेंथॉल, हथकरघा और श्रम आधारित सामान जैसे संगमरमर, ग्रेनाइट ब्लॉक और चमड़े से बने उत्पादों पर अब सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। किसानों के लिए उनके उत्पादों पर भी टैक्स कम किया गया है।
मिडिल क्लास को राहत देने के लिए घर बनाने में जरूरी सीमेंट पर जीएसटी घटाया गया है। वहीं नजर के चश्मों पर टैक्स 28 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है।
इलाज से जुड़ी कई चीजें भी अब सस्ती होंगी। पट्टियां, गॉज, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर समेत कई चिकित्सा उपकरणों पर टैक्स 12 से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। इसके अलावा, 33 जीवन रक्षक दवाओं और कैंसर समेत गंभीर बीमारियों में काम आने वाली तीन दवाओं को जीएसटी से पूरी तरह छूट दी गई है।
यात्रा और होटल उद्योग को भी राहत मिली है। अब 7,500 रुपये तक किराए वाले होटलों पर सिर्फ 5 फीसदी जीएसटी लगेगा। वहीं, ऑटो सेक्टर में छोटी कारें, 350 सीसी से नीचे की बाइक, बस, ट्रक और एंबुलेंस पर टैक्स 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। ऑटो पार्ट्स और तीन पहिया वाहनों पर भी अब 18 फीसदी ही जीएसटी लगेगा।