नाबालिग को बहला-फुसलाकर ले जाने वाला अभियुक्त 12 घंटे में गिरफ्तार
चिलकाना पुलिस ने अपहृता को सकुशल किया बरामद, पोक्सो समेत गंभीर धाराओं में कार्रवाई


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। थाना चिलकाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में मात्र 12 घंटे के भीतर अभियुक्त को गिरफ्तार कर नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से परिजनों ने राहत की सांस ली है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनांक 07 फरवरी 2026 को वादिया द्वारा थाना चिलकाना पर लिखित तहरीर दी गई थी, जिसमें बताया गया कि उसकी करीब 15 वर्षीय नाबालिग पुत्री कस्बा चिलकाना सामान लेने के लिए घर से गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। तहरीर के आधार पर थाना चिलकाना पर मु0अ0सं0 36/2026 धारा 137(2) बीएनएस के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।
घटना को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर ने नाबालिग की शीघ्र बरामदगी के निर्देश दिए। पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष विनोद कुमार के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सक्रियता दिखाते हुए अभियोग पंजीकृत होने के मात्र 12 घंटे के भीतर नाबालिग को ग्राम पावटी कलां थाना कैराना जनपद शामली से सकुशल बरामद कर लिया।
पुलिस ने इस मामले में प्रकाश में आए अभियुक्त मनव्वर पुत्र गय्यूर निवासी ग्राम पावटी कलां थाना कैराना जनपद शामली को गिरफ्तार किया है। विवेचना के आधार पर मुकदमे में धारा 87, 65(1) बीएनएस तथा 3/4(2) पोक्सो अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गई है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करते हुए उसे माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
बरामदगी व गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम में थानाध्यक्ष विनोद कुमार, उपनिरीक्षक विकास तोमर, हेड कांस्टेबल 436 धर्मसिंह, कांस्टेबल 1870 पुनित यादव तथा महिला हेड कांस्टेबल 174 राखी शर्मा शामिल रहीं। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नाबालिगों से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।











