17 जनवरी को 16 केंद्रों पर होगी सहायक अध्यापक (टीजीटी) प्रारम्भिक परीक्षा
डीएम मनीष बंसल की अध्यक्षता में तैयारियों की समीक्षा, 9896 परीक्षार्थी होंगे शामिल


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में 17 जनवरी 2026 को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाने वाली सहायक अध्यापक, प्रशिक्षित स्नातक श्रेणी (टीजीटी) प्रारम्भिक परीक्षा की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में परीक्षा को सकुशल, निर्विघ्न, निष्पक्ष एवं शुचितापूर्ण ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि सभी सेक्टर एवं स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और केंद्र पर्यवेक्षक सौंपे गए दायित्वों का गंभीरता से निर्वहन करें। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता और नकलविहीन ढंग से संपन्न कराई जाए। परीक्षा की शुचिता और संवेदनशीलता से किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
16 केंद्रों पर 9896 अभ्यर्थी देंगे परीक्षा
जनपद में परीक्षा कुल 16 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी, जिसमें 9896 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा दो पालियों में होगी।
प्रथम पाली प्रातः 9:00 से 11:00 बजे तक सामान्य अध्ययन एवं सामाजिक विज्ञान की परीक्षा होगी, जिसमें 6344 अभ्यर्थी शामिल होंगे।
द्वितीय पाली अपराह्न 3:00 से 5:00 बजे तक सामान्य अध्ययन एवं जीव विज्ञान की परीक्षा होगी, जिसमें 3552 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे।
सीसीटीवी निगरानी व कड़े सुरक्षा इंतजाम
जिलाधिकारी ने सभी परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महिला अभ्यर्थियों की सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे। परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे, निर्बाध विद्युत आपूर्ति, पेयजल, शौचालय एवं अन्य मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही अभ्यर्थियों के बैग आदि रखने की उचित व्यवस्था करने और उनके साथ मधुर व्यवहार करने पर भी जोर दिया गया।
परिवहन विभाग को निर्देशित किया गया कि अन्य जनपदों से आने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
अनुचित साधनों पर सख्त कार्रवाई
परीक्षा में मोबाइल फोन, एंड्रॉयड फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। किसी भी अभ्यर्थी द्वारा अनुचित साधनों का प्रयोग करने, केंद्र की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने या परीक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। ऐसे मामलों में अधिनियम व भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत एक करोड़ रुपये तक जुर्माना और आजीवन कारावास तक का प्रावधान है।
ये बनाए गए हैं परीक्षा केंद्र
जनपद में बनाए गए परीक्षा केंद्रों में राजकीय कन्या इंटर कॉलेज लिंक रोड, बीडी बाजोरिया इंटर कॉलेज बेहट रोड, जेवी जैन इंटर कॉलेज मातागढ़, इस्लामिया इंटर कॉलेज ईदगाह रोड, गुरु नानक इंटर कॉलेज अंबाला रोड, एसएएम इंटर कॉलेज देहरादून रोड, राजकीय इंटर कॉलेज नेहरू मार्केट, बीएचएस इंटर कॉलेज मिशन कंपाउंड, आर्य कन्या इंटर कॉलेज मटियामहल, जेबीएस हिंदू कन्या इंटर कॉलेज रायवाला, गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज गांधी पार्क, इंडस्ट्रियल मुस्लिम गर्ल्स इंटर कॉलेज आतिशबाजान, गौरी शंकर इंद्रपाल सिंह इंटर कॉलेज दिल्ली रोड, मुन्नालाल एवं जयनारायण खेमका गर्ल्स कॉलेज चिलकाना रोड, जेवी जैन कॉलेज प्रद्युमन नगर तथा महाराज सिंह कॉलेज चकरोता रोड शामिल हैं।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन संतोष बहादुर सिंह, एसपी यातायात शैलेंद्र श्रीवास्तव, सिटी मजिस्ट्रेट कुलदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक अरविंद कुमार पाठक, बीएसए कोमल, हर्षदेव स्वामी सहित सेक्टर व स्टेटिक मजिस्ट्रेट, केंद्र व्यवस्थापक और संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।







