दीपावली पर तीन दिन के लिए जारी होंगे अस्थायी आतिशबाजी लाइसेंस, उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल के निर्देश पर दीपावली पर्व के अवसर पर तीन दिन के लिए अस्थायी आतिशबाजी बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए हैं। ये लाइसेंस 18 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक के लिए मान्य रहेंगे। प्रभारी अधिकारी (आयुद्ध) कुलदीप सिंह ने जानकारी दी कि जनपद में पांच स्थानों पर कुल 164 दुकानों को अस्थायी लाइसेंस प्रदान किए गए हैं।
थाना जनकपुरी क्षेत्र में महाराज सिंह कॉलेज ग्राउंड पर 40 दुकानें, सदर बाजार क्षेत्र में जे.वी. जैन कॉलेज मैदान मल्हीपुर रोड पर 36 दुकानें, कोतवाली नगर क्षेत्र में जीजीआईसी ग्राउंड बेहट रोड पर 26 दुकानें, कुतुशेर क्षेत्र में सर्किट हाउस के सामने खाली मैदान में 37 दुकानें और सदर बाजार क्षेत्र में आईटीआई दिल्ली रोड के खाली मैदान पर 25 दुकानों को आतिशबाजी बिक्री की अनुमति दी गई है।
कुलदीप सिंह ने कहा कि लाइसेंसधारक यदि स्वयं दुकान पर व्यवसाय न करके किसी अन्य व्यक्ति को व्यवसाय के लिए दुकान सौंपता है, तो यह लाइसेंस की शर्तों और विस्फोटक नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया है कि आतिशबाजी दुकानों का नियमित निरीक्षण किया जाए और यदि कोई लाइसेंसी स्वयं व्यवसाय नहीं करता पाया जाता है, तो उसका माल जब्त कर उसके विरुद्ध तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाए।







