सहारनपुर में खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई — अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने पर 11 लाख 60 हजार रुपये का जुर्माना


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मिलावटी और अधोमानक खाद्य पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। माननीय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) न्यायालय द्वारा सितंबर माह में कुल 42 वादों का निस्तारण करते हुए 11 लाख 60 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
खाद्य सुरक्षा विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिन खाद्य कारोबारियों और फर्मों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें देवबंद, गागलहेड़ी, रामपुर मनिहारन, सरसावा, छुटमलपुर, नुमाइश कैंप और अन्य क्षेत्रों के कारोबारी शामिल हैं। इनके यहां से अधोमानक दूध, पनीर, दही, रिफाइंड ऑयल, रसगुल्ला, रस्क और नमकीन के नमूने जांच में फेल पाए गए थे।
विभाग ने बताया कि रसगुल्ला, दूध, दही, पनीर और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं गुणवत्ता में कमी पाए जाने पर संबंधित कारोबारियों पर 20 हजार से लेकर 1 लाख 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। वहीं पांच प्रकरण ऐसे भी हैं जो बिना पंजीकरण के कारोबार करने से संबंधित पाए गए।
सहायक आयुक्त (खाद्य) मनोज कुमार वर्मा ने बताया कि सभी कारोबारियों को निर्देशित किया गया है कि एक माह के भीतर अर्थदंड की राशि जमा करें, अन्यथा आरसी (वसूली प्रमाण पत्र) के माध्यम से वसूली की जाएगी।
विभाग ने जनपद के खाद्य कारोबारियों से अपील की है कि वे शुद्ध और मानक खाद्य सामग्री ही बेचें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी।







