तम्बाकू उत्पादों के विज्ञापन और बिक्री पर सख्ती बरतें – मण्डलायुक्त अटल कुमार राय
नाबालिगों और स्कूल-कॉलेजों के 100 गज दायरे में बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित


शहरी चौपाल ब्यूरो
सहारनपुर। मण्डलायुक्त अटल कुमार राय ने सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद विज्ञापन प्रतिषेध एवं व्यापार तथा वाणिज्य उत्पादन प्रदाय और वितरण विनियमन अधिनियम 2003 तथा इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम संशोधन 2019 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सख्त निर्देश दिए हैं।
उन्होंने स्पष्ट कहा कि आमजन की स्वास्थ्य सुरक्षा से किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नाबालिगों और शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज दायरे में तम्बाकू उत्पादों की बिक्री व विज्ञापन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, तम्बाकू के विज्ञापन-प्रचार, डिजिटल प्लेटफार्म पर विज्ञापन, ई-सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों की उपलब्धता व बिक्री को भी रोकने के निर्देश दिए गए।
मण्डलायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्राविधानों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि तम्बाकू सेवन से होने वाली बीमारियों और समयपूर्व मृत्यु पर रोक लगाई जा सके।
उन्होंने मण्डल के सभी जिलाधिकारियों और अपर निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य को आदेश दिए कि नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराते हुए जनता की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।







