नगर निगम ने दी सख्त चेतावनी : बिना लाइसेंस चलने वाली आरामशीनों पर होगी सीलिंग

शहरी चौपाल ब्यूरो 
सहारनपुर। नगरायुक्त शिपू गिरि के निर्देश पर नगर निगम सीमा क्षेत्र की सभी आरामशीनों को नोटिस जारी किया गया है। नोटिस में कहा गया है कि निर्धारित शुल्क जमा कराकर नगर निगम से लाइसेंस अनिवार्य रूप से प्राप्त करें, अन्यथा व्यवसाय को अवैध मानते हुए नियमानुसार प्रतिष्ठान को सील कर दिया जाएगा।
कर अधीक्षक सुधीर शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम की धारा 541 के तहत शहर में चल रहे विभिन्न व्यवसायों से लाइसेंस शुल्क वसूलने का प्रावधान है। इसी के अंतर्गत सामाजिक वानिकी प्रभाग सहारनपुर के अंतर्गत आने वाली वैध आरामशीनों को नोटिस भेजे जा रहे हैं।
उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 162 आरामशीनें संचालित हो रही हैं, जिनमें से लगभग 85 सहारनपुर शहर और नगर निगम सीमा में शामिल 32 गांवों में चल रही हैं। कर अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि यदि निर्धारित समय में शुल्क जमा कर लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया तो नगर निगम इन्हें अवैध मानते हुए सीलिंग की कार्रवाई करेगा।