सहारनपुर

सहारनपुर में धारा 163 लागू, 11 अप्रैल तक निषेधाज्ञा प्रभावी

त्योहारों व बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन सतर्क, उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई

शहरी चौपाल ब्यूरो 

सहारनपुर, । जनपद में आगामी त्योहारों एवं बोर्ड परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट मनीष बंसल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत संपूर्ण जनपद सीमा में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 13 फरवरी 2026 से 11 अप्रैल 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जारी आदेश के अनुसार महाशिवरात्रि, होली, ईद-उल-फितर, रामनवमी, महावीर जयंती, गुड फ्राइडे, चेटीचंद सहित अन्य पर्वों तथा हाईस्कूल व इंटरमीडिएट परीक्षाओं के मद्देनजर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु विशेष एहतियात बरते जाएंगे।

चार से अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक

आदेश के तहत किसी भी सार्वजनिक स्थल पर चार या उससे अधिक व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के एकत्रित नहीं हो सकेंगे। जुलूस, सभा, धरना-प्रदर्शन अथवा रैली के लिए पूर्व अनुमति अनिवार्य होगी।

डीजे व ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण

परीक्षाओं एवं कार्यक्रमों के दौरान निर्धारित समय-सीमा के बाद डीजे संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित ध्वनि सीमा (डेसीबल) का पालन करना अनिवार्य होगा। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में चार से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने तथा 200 मीटर के भीतर फोटो कॉपी व स्कैनर संचालन पर रोक रहेगी।

हथियार, ज्वलनशील पदार्थ व सोशल मीडिया पर निगरानी

कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक रूप से अस्त्र-शस्त्र, विस्फोटक या आक्रमण में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं लेकर नहीं चलेगा और न ही उनका प्रदर्शन करेगा। घरों की छतों या सार्वजनिक स्थलों पर ईंट, पत्थर, कांच की बोतल या ज्वलनशील पदार्थ एकत्रित करना प्रतिबंधित रहेगा।

सोशल मीडिया अथवा प्रिंट मीडिया के माध्यम से भ्रामक या साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सामग्री प्रसारित करने पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल-डीजल की खुले में बिक्री पर रोक

पेट्रोल पंप संचालक वाहन के अतिरिक्त बोतल या किसी कंटेनर में पेट्रोल-डीजल की बिक्री नहीं करेंगे। होटल एवं धर्मशाला संचालकों को बिना पहचान पत्र के किसी को कमरा देने पर प्रतिबंध रहेगा।

चाइनीज मांझा व ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध

सिंथेटिक मांझा, सीसा लेपित या नायलॉन डोरी तथा चाइनीज मांझे के निर्माण, भंडारण, बिक्री और उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अतिरिक्त सरसावा एयर फोर्स स्टेशन के आसपास ड्रोन उड़ाने, लेजर लाइट के प्रयोग, कूड़ा डालने व कबूतरबाजी पर भी रोक लगाई गई है।

उल्लंघन पर होगी कानूनी कार्रवाई

आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आदेश के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी जनपद पुलिस विभाग को सौंपी गई है।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि शांति, कानून व्यवस्था एवं लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया गया है और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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